कोविड-19 महामारी रोकथाम के लिए नए उत्तर प्रदेश में नए दिशा-निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी का रौद्र रूप देखते हुए इसकी के रोकथाम के सम्बन्ध में नए दिशा -निर्देश जारी किये गये हैं। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकाॅल तथा अपेक्षित सावधानियां बरतने के साथ कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसके अनुसार किसी भी बन्द स्थान जैसे हाॅल, कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक तथा खुले स्थान, मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्डवाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमति प्रदान की गयी है।

कोविड हेल्प डेस्क

कोविड-19 से बचाव हेतु प्रदेश के सभी विभागों के समस्त स्तरों के कार्यालयों में यथा-कलेक्ट्रेट, तहसील, विकास भवन, ब्लाॅक, पुलिस के समस्त कार्यालय एवं थाना आदि एवं औद्योगिक इकाईयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किये जाने केे निर्देश दिये गये हैं। यह भी कहा गया है कि जिन कार्यालयों में अभी तक कोविड हेल्प डेस्क स्थापित नहीं किया गया है उन्हें तत्काल स्थापित करते हुए उन कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों, प्रभारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये। 

इसके अतिरिक्त कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु पूर्व में यह निर्देश दिये गये थे कि जिन जिलों में प्रतिदिन 100 से अधिक कोरोना केसेज पाए जा रहे हैं अथवा जहां कुल एक्टिव कोरोना केसेस 500 से अधिक हैं, ऐसे जिलों में रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात्रि 09ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू करने पर विचार कर लिया जाये तथा कोरोना कफ्र्यू का प्रभावी अनुपालन जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं चेकिंग कर किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि सभी कण्टेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। उक्त की रिपोर्ट प्रतिदिन इंटीग्रेटेड कमाण्ड कन्ट्रोल सेन्टर के माध्यम से गृह विभाग को उपलब्ध कराया जाये। इसके अलावा उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 के विनियम-15 के अन्तर्गत मास्क का उपयोग कराने का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कराया जाये कि प्रत्येक पुलिस कर्मी भी माॅस्क एवं हैण्ड ग्लब्स का पालन अनिवार्य रूप से उपयोग करेंगे।  

उन्होंने यह भी बताया कि कोविड-19 महामारी से बचाव एवं जागरूकता के संबंध में प्रचार-प्रसार हेतु जनपदों में पी0ए0 सिस्टम स्थापित किये गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में जनपदों में 06 विभाग गृह, राजस्व, स्वास्थ्य, नगर विकास, पंचायतीराज एवं परिवहन विभाग द्वारा पी0ए0 सिस्टम लगाये गये हैं साथ ही लगाये गये स्थलों की क्रियाशीलता का अनुश्रवण किया जा रहा है। वर्तमान में पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 महामारी से बचाव के साथ-साथ कोविड वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में जन-जागरूकता के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार किये जाने के तथा उक्त प्रयासों को और अधिक सशक्त किये जाने की आवश्यकता है। 

  जनपदों में स्थापित समस्त पी0ए0 सिस्टम (पब्लिक एड्रेस सिस्टम) को तत्काल क्रियाशील कराते हुए यह भी ध्यान रखा जाये कि सभी पी.ए. सिस्टम सदैव क्रियाशील रहें। साथ ही स्थापित पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानकों/सुझावों के साथ-साथ कोविड वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में प्रभावी प्रचार-प्रसार भी कराया जाये। यह भी निदेशित किया गया है कि जनपदों में स्थापित समस्त स्टेटिक/वाहनों पर लगे तथा क्रियाशील पी0ए0 सिस्टम के सम्बन्ध में सूचना जनपदों के इण्टीग्रेटेड कोविड सेण्टर (प्ब्ब्ब्) के माध्यम से गृह विभाग को प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाये। 

रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 के संक्रमण से पूर्ण सतर्कता बरती जानी आवश्यक है अतः इसके नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि रेलवे स्टेशनों पर आने वाले समस्त यात्रियों की स्क्रीनिंग व एण्टीजन टेस्ट एवं आवश्यकतानुसार आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट कराया जाये और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जनपद लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, आगरा, झाँसी, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, आजमगढ़, पं0 दीनदयाल नगर, अयोध्या, बस्ती मुरादाबाद एवं अलीगढ़ के संदर्भ में जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक स्वयं संयुक्त निरीक्षण कर कोविड के संक्रमण को रोकने हेतु की गयी व्यवस्थाओं पर रिपोर्ट प्रेषित करें। उल्लेखनीय है कि रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में आ रही समर स्पेशल ट्रेनों में अत्यधिक यात्राी आ रहे हैं जिसके दृष्टिगत एक समय में ट्रेन के सभी यात्रियों के परीक्षण हेतु पर्याप्त टीमें लगायी जाये। इस संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे सभी जी0आर0पी0 थानों से सूचना संकलित कर गृह विभाग को उपलब्ध करायें। 

फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड़-भाड़ न हो

स्थानीय मण्डियों को इस प्रकार संचालित किया जाए जिससे वहां फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड़-भाड़ न हो सके एवं नियंत्रित तरीके से कार्य हो सके। यदि आवश्यक हो तो जनपद स्तर पर ऐसी स्थानीय मण्डियों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर अथवा अन्य खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकाॅल के नियमों का पालन करते हुए स्थानान्तरित करने पर भी विचार करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाये। मण्डी में अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोला जाए तथा फुटकर दुकानों को प्रातः 07ः00 बजे से सायं 07ः00 बजे तक संचालित किया जाए, जिससे एक ही समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित न होने पाए और उन स्थानों पर सोशल डिस्टेन्सिंग के प्राविधानों का पालन सुनिश्चित किया जाये। साथ ही ज्यादा से ज्यादा मोबाइल इकाईयों द्वारा डोर स्टेप डिलेवरी से ही फल, सब्जी आदि नागरिकों तक पहुंचाने का कार्य किया जाये। सभी प्रमुख मण्डियों में प्रातः 04ः00 बजे से प्रातः 08ः00 बजे के बीच में ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रूप से करायी जाये। इस संबंध में प्रदेश के जनपदों में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर पुलिस अधीक्षक प्रातः 04ः00 बजे से प्रातः 08ः00 बजे के मध्य संयुक्त रूप से यह निरीक्षण करें कि उक्त व्यवस्था समुचित रूप से संचालित रहे, तथा निदेशक, मण्डी परिषद् सम्बंधित जिले की मण्डी समितियों से समन्वय स्थापित कर इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें।

चीनी मिल गेट एवं क्रय केन्द्रों पर यथासंभव हाथ सैनेटाइज करने वाली एवं हाथ धोने वाली मशीनों को संचालित किया जाये तथा किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मिल स्तर पर कोविड उपचार हेतु संस्तुत दवाईयों, एम्बुलेंस, पल्स आॅक्सीमीटर एवं पी0पी0ई0 किट की पर्याप्त व्यवस्था की जाये तथा मिल परिसरों, भवनों, प्रवेश द्वार केन यार्ड वाॅश रूम, काॅलोनी परिसर को भी प्रतिदिन विसंक्रमित किया जाये एवं फागिंग करवाई जाये।

कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपदों में ग्रामवार, मोहल्लावार, वार्डवार कोरोना वाॅरियर्स की टीमें गठित की जायें जिनमें होमगार्ड्स, पीआरडी, एनसीसी, एनएसएस (नेशनल सर्विस स्कीम) एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों, संस्थाओं आदि के वालंटियर्स, कार्यकर्ता रखे जायें। गठित टीम की ग्रामवार, मोहल्लावार, वार्डवार सूची संबंधित थानों में रखी जाए और उनके रजिस्टर बनाए जायंे। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपूर्ति विभाग, युवा कल्याण विभाग, सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों यथा- जिला पूर्ति अधिकारी, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक आदि का सहयोग भी लिया जाये। जनपद स्तर पर इसकी माॅनीटरिंग हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट को नामित किया जाये। तद्नुसार अपने-अपने जनपदों में ग्रामवार, मोहल्लावार, वार्डवार कोरोना वाॅरियर्स की टीमें गठित कर अविलम्ब शासन को अवगत कराया जाये जिसका अनुश्रवण प्रमुख सचिव, नागरिक सुरक्षा द्वारा किया जायेगा। 

प्रदेश के 75 जनपदों में सम्बंधित जनपदों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त से समन्वय स्थापित कर सैनेटाइजेशन का कार्य तात्कालिक प्रभाव से प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये गये थे जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। प्रदेश के समस्त नगर निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि अग्निशमन विभाग को उपरोक्त कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में सोडियम हाईपो क्लोराइड उपलब्ध करायी जाये।

प्रदेश के समस्त माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षण कार्य दिनांक 30 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेगा परंतु जहां परीक्षाए चल रही होंगी वहां परीक्षाएं यथावत अवश्य सम्पन्न कराई जायेंगी। प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान दिनांक 30 अप्रैल, 2021 तक बन्द रहेंगे। यद्यपि कोचिंग संस्थान आॅनलाइन कक्षाओं का संचालन कर सकते हैं। कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों, जोन में धर्म स्थलों के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु न एकत्रित हों तथा इस सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों का अनुपालन कराया जाये। 

उन्होंने बताया कि सभी मण्डलायुक्तों, अपर पुलिस महानिदेशक जोन, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर एवं वाराणसी के पुलिस आयुक्त तथा समस्त जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षकों को उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये हैं। 

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