एलटीसी के बदले स्पेशल कैश पैकेज राज्य कर्मियों पर भी लागू करने का प्रस्ताव स्वीकृत
लखनऊ। मंत्रिपरिषद ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एलटीसी सुविधा के बदले एक स्पेशल कैश पैकेज अनुमन्य किये जाने की योजना के व्यापक उद्देश्यों को देखते हुए इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
यह सुविधा राज्य सरकार के उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जो दिनांक 31 मार्च, 2021 तक एलटीसी सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत इस सुविधा का लाभ पाने के पात्र हैं तथा जो इस सुविधा के बदले स्पेशल कैश पैकेज प्राप्त करने के इच्छुक हों।
इस सुविधा के अन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारी को गन्तव्य स्थान तक जाने एवं वापस आने के लिए 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से डीम्ड किराया स्वयं सहित कुल अधिकतम 04 एलटीसी सुविधा के लिए पात्र सदस्यों के लिए अनुमन्य होगा, यदि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अनुमन्य होने वाली धनराशि की तीन गुना धनराशि डिजिटल मोड से जीएसटी में पंजीकृत वेन्डर्स/सेवा प्रदाताओं से ऐसी वस्तुओं के क्रय पर खर्च की जाती है, जिन पर जीएसटी की निर्धारित दर 12 प्रतिशत से कम न हो।
सम्बन्धित कर्मचारी को एलटीसी के बदले स्पेशल कैश पैकेज के रूप में अनुमन्य धनराशि की प्रतिपूर्ति उनके द्वारा वस्तुओं के क्रय का वाउचर, जिसमें की जीएसटी संख्या और भुगतानित जीएसटी धनराशि अंकित हो, प्रस्तुत किये जाने पर की जाएगी।
इस व्यवस्था का लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु सम्बन्धित कर्मचारी को उसे अनुमन्य होने वाली एलटीसी के डीम्ड किराये की धनराशि का 50 प्रतिशत अग्रिम के रूप में कर्मचारी के बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा, जिसका समायोजन वस्तुओं के क्रय का वाउचर प्रस्तुत करने पर उसको किये जाने वाले अंतिम भुगतान में से किया जाएगा।
इस प्रकार के दावों का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत ही कराया जाना आवश्यक होगा तथा अग्रिम का प्रयोग न करने या कम प्रयोग करने की स्थिति में उपयोग न किये गये/कम उपयोग किये गये अग्रिम की वसूली दण्ड ब्याज के साथ की जाएगी।
एलटीसी के बदले अनुमन्य की जाने वाली स्पेशल कैश पैकेज की धनराशि पर आयकर के नियम उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार एलटीसी के किराये के भुगतान पर लागू होते हैं।
योजना के क्रियान्वयन से राज्य सरकार पर लगभग 960 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा।
ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एलटीसी सुविधा के बदले एक स्पेशल कैश पैकेज अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।
भारत सरकार द्वारा घोषित उक्त योजना के व्यापक उद्देश्यों को देखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।
इस निर्णय को लागू किये जाने के फलस्वरूप यदि कोई असंगत अथवा व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न हो, तो उसका निराकरण एवं भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किये जाने का निर्णय भी मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है।