खरीफ वर्ष 20-21 में मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का क्रय नीति स्वीकृत
मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत मक्का क्रय नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। मक्का क्रय अवधि 17 अक्टूबर, 2020 से 15 जनवरी, 2021 तक होगी।
मक्का की खरीद जनपद अलीगढ़, फिरोजाबाद, कन्नौज, एटा, मैनपुरी, कासगंज, बदायूं, बहराइच, फर्रूखाबाद, इटावा, हरदोई, कानपुर नगर, जौनपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, गोण्डा, बलिया, बुलन्दशहर, ललितपुर, श्रावस्ती, देवरिया, सोनभद्र एवं हापुड़ में की जाएगी।
मक्का खरीद खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा की जाएगी। अन्य जनपदों में आवक के दृष्टिगत खाद्य आयुक्त द्वारा मक्का खरीद का निर्णय लिया जा सकेगा।
मक्का क्रयकेन्द्रों का निर्धारण एवं चयन जिलाधिकारी द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि किसान को अपना मक्का विक्रय करने हेतु अधिक दूरी न तय करनी पडे़।
उन क्षेत्रों में क्रयकेन्द्र मुख्य रूप से स्थापित किये जाएंगे, जहां मक्का की अच्छी आवक होती है एवं खरीद की अच्छी सम्भावना हो।
मक्का विक्रय से पूर्व कृषक पंजीयन तथा ऑनलाइन मक्का क्रय की प्रक्रिया अनिवार्य की गयी है।
किसानों से मक्का खरीद जोतबही/खाता नम्बर अंकित कम्प्यूटराइज्ड सत्यापित खतौनी, फोटो पहचान प्रमाण पत्र यथासम्भव आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी।
मक्का क्रय केन्द्र हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति नियमानुसार ई-टेण्डरिंग के माध्यम से की जाएगी।
मक्का के मूल्य का भुगतान आरटीजीएस/पीएफएमएस के माध्यम से मक्का क्रय के 72 घण्टे के अन्दर किया जाएगा। चेक के माध्यम से भुगतान को मान्यता नहीं प्रदान की जाएगी।