दिल्ली में जिम और योग सेंटर खोलने की इजाजत

जारी हुई गाइडलाइन, आप भी जानें

अनलॉक-4 में राजधानी दिल्ली में जिम और योग सेंटर खोलने की अनुमति दिल्ली में सत्तासीन आप सरकार ने दे दी है।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बैठक में चर्चा के  बाद जिम खोलने की मंजूरी देने के साथ ही साप्‍ताहिक बाजार को 30 सितंबर तक चलाने की मंजूरी भी दी है।

डीडीडीएमए की बैठक में हुई चर्चा के मुताबिक, अब अनलॉक के तहत सभी गतिविधियों को धीरे-धीरे खोला जा रहा है।

ऐसे में लोगों को फिट रहने के लिए जिम और योग सेंटर को खोलने पर भी विचार किया गया, जिसे मंजूरी मिल गई।

उन्‍हें कुछ गाइड लाइन का पालन करना होगा।

डीडीएमए से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के करीब 5500 जिम संचालकों को सोमवार से राहत मिल गई है।

वहीं, जिम और योग सेंटर को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी कर दी गई है।

इन बातों का रखना होगा खास ख्‍याल

जिम मालिकों को शारीरिक दूरी का खास ख्‍याल रखना होगा।

समूचे जिम व योगा सेंटर की सफाई अच्छी तरह करनी होगी।

कोरोना वायरस से संक्रमित शख्‍स के मिलने पर संस्‍थान को तत्‍काल बंद कर सैनिटाइज करना होगा।

मशीने बार-बार सैनिटाइज होंगी।

जिम में तापमान 24 से 30 डिग्री के बची रखना अनिवार्य होगा।

एंट्री के वक्‍त अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा।

परिसर में थूकना मना होगा।

योग और जिम आने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु एप अनिवार्य होगा।

डिजिटल पेमेंट को प्राथमिकता देने के लिए कहना होगा।

सर्दी-जुकाम और बुखार से पीड़ित शख्स पर प्रतिबंध रहेगा, ये जिम्मेदारी जिम संचालक की होगी।

थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी।

जिम करने वालों को 20 मिनट के अंतराल पर हाथ सैनिटाइज करने होंगे।

जिम के उपकरण कम से कम छह फीट की दूरी पर रहें, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिम संचालकों की होगी।

जिम के अंदर हर समय मास्क लगाकर रखना होगा।

इन नियमों के तहत जिम और योग सेंटर खोले जा सकते हैं।

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