उप्र राज्यकर्मियों के लिए भी स्पेशल फेस्टिवल पैकेज का प्रस्ताव स्वीकृत

लखनऊ। उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मंत्रिपरिषद ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक स्पेशल फेस्टिवल पैकेज एवं उसके लिए अग्रिम भुगतान किये जाने की योजना के व्यापक उद्देश्यों को देखते हुए इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

यह सुविधा राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को अनुमन्य होगी तथा 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगी।

इस योजना के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण त्योहार के पूर्व सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को 10,000 रुपये का अग्रिम स्पेशल फेस्टिवल पैकेज के रूप में स्वीकृत किया जाएगा, जो ब्याज रहित रहेगा।

योजना के लागू होने से राज्य सरकार पर लगभग 01 हजार करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा।

अग्रिम के रूप में स्वीकृत धनराशि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के माध्यम से प्री लोडेड रू पे कार्ड के द्वारा दी जाएगी, जो कि 10 से अनधिक किस्तों में वसूलनीय होगी।

कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सरकारी कर्मचारी का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर आवेदक के लिए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से प्री लोडेड रू पे कार्ड प्राप्त कर आवेदक को प्रदान कराया जाएगा।

कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारियों के लिए कार्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया अलग से निर्गत की जाएगी।

कार्यालयाध्यक्षों द्वारा उन सभी त्योहारों के लिए अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा, जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा घोषित सार्वजनिक/निर्बन्धित अवकाश की सूची में उल्लिखित हैं।

ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक स्पेशल फेस्टिवल पैकेज एवं उसके लिए अग्रिम भुगतान अनुमन्य किये जाने की सुविधा उनको त्योहारों से सम्बन्धित व्यय करने हेतु सक्षम बनाने तथा साथ ही व्यय को प्रोत्साहित किये जाने हेतु लागू की गयी है।

भारत सरकार द्वारा घोषित उक्त योजना के व्यापक उद्देश्यों को देखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय को लागू किये जाने के फलस्वरूप यदि कोई असंगत अथवा व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न हो, तो उसका निराकरण एवं भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किये जाने का निर्णय भी मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है।

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