SC ने कानपुर व्यवसायी मनीष गुप्ता की हत्या मामले को दिल्ली ट्रांसफर किया

दिल्ली की सीबीआई अदालत में अब यह ट्रायल चलाया जायेगा

उत्तर प्रदेश के कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर के होटल में हुई हत्या के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है. दिल्ली की सीबीआई अदालत में अब यह ट्रायल चलाया जायेगा.

मीडिया स्वराज डेस्क

गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में एक नया मोड़ आया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले के ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है. मामले का ट्रायल अब दिल्ली की CBI अदालत में चलेगा. मामले की जांच CBI द्वारा शुरू करने के कारण अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है.

बता दें कि कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर के होटल में पुलिस के हाथों हुई हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश के
छह पुलिस कर्मी निलम्बित कर दिए गए थे. स्थानीय पुलिस ने दावा किया था कि बिस्तर से गिरने के कारण सिर पर चोट लगने से इलाज के दौरान व्यवसायी मनीष की मौत हुई. जबकि गुप्ता के साथ रहे दोस्तों का कहना था कि उनकी मौत पुलिस की मार से हुई है.

मनीष गुप्ता की पत्नी मिनाक्षी गुप्ता ने रामगढ़ताल पुलिस स्टेशन के आफिस इंचार्ज व तीन अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की. शिकायत दर्ज करते ही भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के अंतर्गत तीनों पुलिस अधिकारियों समेत आफिस इंचार्ज के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई.

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मामले के सामने आने के दौरान उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग हर रोज गोरखपुर दौरा कर रहे थे. इसी बीच हुई इस शर्मनाक और दर्दनाक घटना पर उनकी चुप्पी को विपक्षी दलों ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया था. प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बाबत एक स्टिंग आपरेशन वीडियो भी शेयर किया था.

https://twitter.com/samajwadiparty/status/1443244931695333377?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443244931695333377%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmediaswaraj.com%2Fkanpur-businessman-murder-in-gorakhpur-hotel%2F

वीडियो से साफ हो जाता था कि गोरखपुर के ज़िला मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान और पुलिस अधिकारियों ने मामले को दबाने का कितना प्रयास किया. उनकी पूरी कोशिश रही कि मनीष गुप्ता के परिवार वाले और दोस्त इस मामले में क़ानूनी कार्यवाही न करें.

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