बाबरी विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपित बरी

बाबरी विध्वंस
विशेष सीबीआई कोर्ट के जज एसके यादव

बाबरी विध्वंस के आपराधिक मामले में सीबीआई विशेष अदालत के जज एसके यादव ने सभी 32 आरोपितों को बरी कर दिया है।

फैसला सुनाते हुए जज ने शुरुआती पंक्तियों में कहा कि घटना पूर्वनियोजित नहीं थी।

फैसले के बाद वकीलों ने मीडिया को बताया कि जज एसके यादव ने कहा कि घटना अचानक हुई।

अदालत ने कहा कि दिन में 12 बजे तक सबकुछ ठीक था। उसके बाद भीड़ अनियंत्रित हो गयी।

आरोपित भीड़ को रोकना चाहते थे। वे मंच से लगातार कारसेवकों की भीड़ को रोक रहे थे और शांतिपूर्ण कारसेवा की अपील कर रहे थे।

जज के फैसला सुनाते वक्त कोर्ट रूप में कोर्ट स्टाफ के अलावा केवल 26 आरोपित और वकील मौजूद थे।

देखें बीबीसी की वीडियो रिपोर्ट 

https://www.facebook.com/watch/?extid=0osWJBzla2pCZsp2&v=254359549244007

लगभग सवा 12 बजे बाबरी विध्वंस के आपराधिक मामले में जज एसके यादव ने फैसला पढ़ना शुरू किया।

लगभग 12 बजे फैसले की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी।

पढ़िये पूरा फैसला 

Judgement 30-9-20

फैसले की आखिरी घड़ी

हाजिरी से छूट पाने वाले आरोपितों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए कोर्ट रूम में मॉनिटर लगाया गया।

इससे पू्र्व जज ने पेशकार से आरोपितों की उपस्थिति के बारे में जानकारी मांगी।

जज एसके यादव 11 बजे कोर्ट रूम में पहुँचे।

सभी आरोपित एक-एक करके कोर्ट रूम में पहुँचे।

बताया जा रहा है कि फैसला लगभग 2000 पृष्ठों का है।

आरोपित विनय कटियार, रामविलास वेदांती, जयभगवान गोयल, अमरनाथ गोयल, महंत धर्मदास, साध्वी ऋतंभरा, चंपत राय, नवीन भाई शुक्ला, प्रकाश शर्मा, रामजी गुप्ता , साक्षी महाराज, आचार्य धर्मेंद्र, बृजभूषण शरण सिंह समेत सभी 26 आरोपित 11 बजे से पहले कोर्ट में पहुँच चुके थे।

सीबीआई की विशेष अदालत के जज एसके यादव साढ़े दस बजे तक कोर्ट में पहुँच चुके थे।

बाबरी विध्वंस मामले में आरोपित लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, महंत नृत्य गोपाल दास और सतीश प्रधान को वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिये उपस्थित रहने की छूट दी गयी थी।

फैसले के मद्देनजर अयोध्या में और लखनऊ में कोर्ट के बाहर में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गयी थी।

बाबरी विध्वंस मामले में 49 कुल अभियुक्त थे जिसमें 32 वर्तमान में जीवित है और 17 का देहांत हो गया।

आरोपित जो नहीं रहे

महंत अवैद्यनाथ, विष्णु हरि डालमिया, रामचंद्र दास परमहंस, महामंडलेश्वर जगदीश मुनि महाराज, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, बाला साहब ठाकरे, बैकुंठ लाल शर्मा, मोरेश्वर सावे, देवेंद्र बहादुर राय, विनोद कुमार बंसल, राम नारायण दास, लक्ष्मी नारायण दास, हरगोविंद सिंह, रमेश प्रताप सिंह, डॉक्टर सतीश कुमार नागर।

आरोपित जिन पर फैसला हुआ

लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, राम विलास वेदांती, महंत नृत्य गोपाल दास, आचार्य धर्मेंद्र, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, चंपत राय, सतीश प्रधान, रविंद्र नाथ श्रीवास्तव, साक्षी महाराज, बृजभूषण सिंह, पवन कुमार पांडे, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, जयभान सिंह पवैया, जयभगवान गोयल, धर्मदास, रामचंद्र खत्री, सुधीर कक्कड़, अमरनाथ गोयल, संतोष दुबे, धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, रामजी गुप्ता, ओमप्रकाश पांडे, विनय कुमार राय, कमलेश त्रिपाठी, गजानंद गांधी, विजय बहादुर सिंह, नवीन भाई शुक्ला।

 

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