मुख्यमंत्री योगी की चेतावनी : नदियों में शव बहाने पर जुर्माना

परम्परा के नाते नदियों में शव न बहाएँ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि नदियों में शव बहाने वालों पर, “स्थानीय स्तर पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।” राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके बारे में कड़े निर्देश दिए हैं.

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी ने नदी में शव बहाने पर चेतावनी दी ने

विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को निर्देश दिया है कि प्रदेश में राज्‍य आपदा प्रबन्‍धन बल (SDRF) तथा पी0ए0सी0 की जल पुलिस को प्रदेश की सभी नदियों में पेट्रोलिंग के लिए लगाया जाए, ये फ़ोर्स नावों के सहारे पूरे प्रदेश की नदियों में भ्रमण करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी परम्परा के नाते नदियों में शव ना बहाए।

याद दिला दें कि इसी हफ़्ते उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ीपुर और बिहार के बक्सर ज़िलों में गंगा में बड़ी संख्या में शव उतराते पाए गए थे. इनको लेकर देश विदेश में चर्चा हो रही है. यह भी कहा जा रहा है कोविड 19 से अस्पतालों में अथवा बाहर लावारिश मरने वालों के शव एम्बुलेंस या पुलिस वालों ने जानबूझकर गंगा में फेंक दिए थे.

परम्परा के नाते नदियों में शव न बहाएँ

उन्होंने ये भी निर्देशित किया है कि प्रदेश में नदियों के किनारे स्थित सभी गांवों तथा शहरों में ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान तथा शहरों में कार्यकारी अधिकारी व नगर पालिका/नगर पंचायत/नगर निगम के अध्यक्षों के माध्यम से समितियां बनाकर ये सुनिश्चित करें कि उनके गाँव तथा शहर में से कोई भी व्यक्ति परम्परा के नाते नदियों में शव न बहाए।

सम्मानजनक रूप से अंत्येष्टि का अधिकार

प्रत्येक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसे सम्मानजनक रूप से अंत्येष्टि का अधिकार है और प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में ही प्रत्येक नागरिक जिसकी दु:खद मृत्यु हुई है ऐसे नागरिकों केा सम्मान पूर्व अंत्येष्टि के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है. ऐसे में यदि परम्परागत रूप से भी जल-समाधि हो रही है अथवा कोई लावारिस छोड़ रहा है तो भी उसकी सम्मानजनक तरीक़े से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कराकर किसी भी दशा में किसी को भी धार्मिक परंपराओं के नाते नदी में शव न बहाने दिया जाए।

यदि  आवश्यक हो तो स्थानीय स्तर पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नदी में शव अथवा मरे हुए जानवर बहाने से नदी प्रदूषित होती है. प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार नदियों को साफ़ करने के लिए विशेष कार्यक्रम भी चला रही इस संबंध में गृह विभाग, नगर विकास विभाग को ग्राम विकास एवं पंचायत विभाग तथा पर्यावरण विभाग मिलकर एक कार्य योजना बनाएँ जिससे कि पूरे प्रदेश में परंपरा के नाते जो शव इत्यादि बहाए जा रहे हैं वो किसी भी दशा में न बहाए जाएँ।

यदि  आवश्यक हो तो स्थानीय स्तर पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नदी में शव अथवा मरे हुए जानवर बहाने से नदी प्रदूषित होती है. प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार नदियों को साफ़ करने के लिए विशेष कार्यक्रम भी चला रही इस संबंध में गृह विभाग, नगर विकास विभाग को ग्राम विकास एवं पंचायत विभाग तथा पर्यावरण विभाग मिलकर एक कार्य योजना बनाएँ जिससे कि पूरे प्रदेश में परंपरा के नाते जो शव इत्यादि बहाए जा रहे हैं वो किसी भी दशा में न बहाए जाएँ।

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