पाकिस्तान की अदालत ने नवाज शरीफ को घोषित किया भगोड़ा
इस्लामाबाद। पाकिस्तानी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के दो मामलों में बार-बार समन जारी किए जाने के बावजूद कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। शरीफ पिछले साल नवंबर में इलाज के लिए लंदन गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी की दो सदस्य पीठ ने अल अज़ीजिया और एवनफील्ड मामलों में सजा के खिलाफ शरीफ की अपीलों पर सुनवाई की। विदेश कार्यालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने अदालत को बताया कि शरीफ को लंदन और लाहौर में उनके आवास पर समन की जानकारी दी गई थी।
अदालत के स्पष्ट आदेश के बाद भी पेश होने में नाकाम रहने पर पीठ ने शरीफ को घोषित अपराधी करार दिया। शरीफ (70) पिछले साल नवंबर से लंदन में रह रहे हैं। लाहौर उच्च न्यायालय ने उन्हें इलाज कराने के लिए चार हफ्तों के लिए लंदन जाने की इजाजत दी थी।
अदालत ने 15 सितंबर को शरीफ के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद अक्टूबर में अदालत ने नवाज शरीफ को 24 नवंबर तक पेश होने का आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि किसी भी तरह की कार्यवाही से पहले उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इससे पहले, शरीफ को 2018 में दो मामलों में दोषी ठहराया गया था, लेकिन बाद में लंदन जाने से पहले जमानत मिल गई थी।
जुलाई 2018 में पनामा पेपर्स घोटाले में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मामलों में से एक में भ्रष्टाचार विरोधी अदालत द्वारा 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्हें सार्वजनिक पद संभालने से अयोग्य ठहराए जाने के बाद शरीफ ने 2017 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।