रिटर्न फाइल करने के बाद इनकम टैक्स फंड मिलने में हो सकता है लेट

इस साल असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) मिलने में देरी हो सकती है. ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि अगर आपने वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया और अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है।

अधिकतर टैक्सपेयर्स जिन्होंने इस साल के लिए आईटीआर फाइल किया है, उन्हें अभी तक इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है। जब टैक्सपेयर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि आईटीआर की तेजी से प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है. इस टेक्निकल अपग्रेड के कारण इनकम टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है।
दरअसल, कई टैक्सपेयर्स ने जून-जुलाई में ही आईटीआर फाइल कर दिया था, जब उन्हें टैक्स रिफंड नहीं मिला तो उन्होंने ट्विटर पर रिफंड के लिए लेकर आवाज उठाई. इसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट के जरिये बताया कि टैक्सपेयर को अच्छी सेवाएं देने और आईटीआर की तेज प्रोसेसिंग के लिए नए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म (CPC 2.0) पर जा रहे हैं.
टाइमलाइन की जानकारी नहीं
विभाग ने बताया कि असेसमेंट ईयर 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न CPC 2.0 के जरिए प्रोसेस किया जाएगा. इस वजह से रिफंड में देरी हो रही है. हालांकि, इनकम टैक्स विभाग ने नए CPC 2.0 प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन और असेसमेंट ईयर 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया शुरू होने की कोई टाइमलाइन नहीं बताई है. मौजूदा समय में सभी तरह के इनकम टैक्स रिटर्न बेंगलुरु स्थित सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर से प्रोसेस किए जाते हैं. CPC 2.0 प्लेटफॉर्म शुरू होने से टैक्सपेयर्स को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी और आईटीआर की प्रोसेसिंग काफी तेज हो जाएगी.
1.32 लाख करोड़ रुपए रिफंड किए
इनकम टैक्स विभाग ने 1 अप्रैल, 2020 से 10 नवंबर के बीच 39.75 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स को 1.32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी किया है. पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड 35,123 करोड़ रुपए और कॉरपोरेट रिफंड 97,677 करोड़ रुपए टैक्सपेयर्स को रिफंड किया गया.
ऐसे चेक करें रिफंड स्टेटस
>> विभाग की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं.
>> रिफंड स्टेटस पता लगाने के लिए पैन नंबर और जिस साल का रिफंड बाकी है वह भरें और कैप्चा कोड एंटर करें.
>> इसके बाद Proceed बटन पर क्लिक करें. ऐसा करते ही स्क्रीन पर टैक्स रिफंड स्टेटस आ जाएगा.
ये है दूसरा तरीका
>> इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने इनकम टैक्स खाते में लॉग इन करें.
>> लॉग इन करने के बाद My Accounts टैब पर जाएं और वहां दिए गए Refund/Demand स्टेटस पर क्लिक करें.
>> इसके बाद वह असेसमेंट ईयर भरें जिसका रिफंड स्टेटस चेक करना है.
>> ऐसा करते ही इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा.

Related Articles

Back to top button