हाथरस कांड : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जाँच की निगरानी हाईकोर्ट को सौंपी
हाथरस कांड में कथित सामूहिक दुराचार और हत्या के मामले में सीबीआई जाँच की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा .
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक आदेश में कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI हाईकोर्ट को रिपोर्ट करेगी.
उत्तर प्रदेश सरकार चाहती थी कि जाँच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो.
चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने हाथरस कांड पर एक जनहित याचिका और कार्यकर्ताओं तथा वकीलों की ओर से दायर कई अन्य हस्तक्षेप याचिकाओं पर 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
याचिकाओं में दलील दी गयी थी कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, क्योंकि कथित तौर पर जांच में बाधाएँ डाली गयीं.
गौरतलब है कि 14 सितम्बर को हाथरस में एक दलित लड़की से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और दो हफ़्ते बाद दिल्ली में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी.
इस मामले की याचिकाओं में दलील दी गयी थी कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पहले हाथरस कांड की जांच पूरी हो जाए फिर यह तय किया जाएगा कि केस ट्रांसफर होगा या नहीं.