हाईकोर्ट ने यूपी सरकार समेत नोएडा प्राधिकरणों से मांगा जवाब लखनऊ
ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण समेत तीन प्राधिकरणों की जाँच व कैग आडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने का मामला:
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण समेत यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली सम्बंधी कैग ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक करने व इनकी ईडी या सीबीआई से जाँच कराए जाने के आग्रह वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार समेत प्राधिकरणों को अगली सुनवाई तक पक्ष पेश करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायामूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश आरटीआई एक्टिविस्ट अभिषेक त्रिपाठी की अधिवक्ता श्रेया चौधरी के जरिए दायर याचिका पर दिया। इसमें तीनों प्राधिकरणों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए इनके खातों की कैग आडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की गुजारिश की गई है। साथ ही प्राधिकरणों पर कई आरोप लगाते हुए इसकी ईडी या फिर सीबीआई से जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। उधर, सुनवाईके समय राज्य सरकार व पक्षकारों के अधिवक्ता पेश हुए।
कोर्ट ने उक्त आदेश देकर याचिका को 12 जुलाई से शुरु होने वाले हफ्ते में सूचीबद्ध करने को कहा है।