कानपुर: मनीष गुप्ता हत्याकांड में CBI ने दाखिल की चार्जशीट, सभी 6 बर्खास्त पुलिसकर्मी दोषी करार

मनीष गुप्ता हत्याकांड

Manish Gupta Murder Case: कानपुर के बहुचर्चित व्यवसायी मनीष गुप्ता हत्याकांडहत्या मामले में आज सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें सभी 6 बर्खास्त पुलिसकर्मी दोषी करार दिये गये हैं. आपको याद हो कि प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की गोरखपुर के होटल में पिटाई के बाद मौत हो गई थी.

इस केस में रामगढ़ ताल के तत्कालीन एसएचओ जगत नारायण सिंह, तीन सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को आरोपी बनाया गया है. मामले में पिछले साल 2 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर CBI ने यह केस रजिस्टर किया था, जिसे बाद में भारत सरकार ने भी सीबीआई को सौंपने का अनुमोदन किया था।

ज्ञात हो कि मनीष गुप्ता हत्याकांड ( Manish Gupta Murder Case ) के बाद उनकी पत्नी और दोस्तों की शिकायत पर सभी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था. मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी पुलिसकर्मी 10 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं.

सीबीआई ने आज सभी छह दोषियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है. इनमें तत्कालीन SHO/Inspector समेत तीन अन्य Sub-Inspectors, एक Head Constable और एक Constable पर IPC की धारा 302, 323, 325, 506, 218, 201 समेत 34, 120-B और 149 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित स्पेशल ज्यूडिशियल मजि​स्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया था. मामला कानपुर के व्यवसायी की गोरखपुर के एक होटल में पुलिस के डंडों से हुई मारपीट के बाद मौत का था.

इसे भी पढ़ें:

SC ने कानपुर व्यवसायी मनीष गुप्ता की हत्या मामले को दिल्ली ट्रांसफर किया

मनीष गुप्ता हत्याकांड ( Manish Gupta Murder Case ) की जांच के बाद CBI ने जिन दोषियों के नाम चार्जशीट में शामिल किये हैं, वे इस प्रकार हैं:-

i. जगत नारायण सिंह (Jagat Narayan Singh), तत्कालीन SHO/Inspector;
ii. अक्षय कुमार मिश्रा (Akshay Kumar Mishra), तत्कालीन Sub-Inspector;
iii. विजय यादव (Vijay Yadav), तत्कालीन Sub-Inspector;
iv. राहुल दुबे (Rahul Dubey), तत्कालीन Sub-Inspector;
v. कमलेश सिंह (Kamlesh Singh Yadav), तत्कालीन Head Constable और
vi. प्रशांत कुमार (Prashant Kumar), तत्कालीन Constable

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3 + 16 =

Related Articles

Back to top button