बुल्ली बाई ऐप के दोनों आरोपियों को 28 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आरोपियों को 28 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने ‘बुल्ली बाई ऐप‘ मामले में गिरफ्तार श्वेता सिंह और मयंक रावत को शुक्रवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आरोपियों को 28 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

इससे पूर्व श्वेता ने पुलिस पर पूछताछ के दौरान कथित रूप से थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। बता दें कि मुंबई पुलिस ने इस महीने के शुरुआत में ‘बुल्ली बाई ऐप’ मामले में इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस ऐप को मुस्लिम महिलाओं की नीलामी के मकसद से तैयार किया गया था।

गौरतलब है कि बुल्ली बाई ऐप मामले में जितने भी आरोपियों के नाम सामने आये, सभी कम उम्र के युवा हैं। इन्हीं में से 18 साल की श्वेता सिंह और 21 साल के मयंक रावत का नाम भी सामने आया था। दोनों ही आरोपियों ने बांद्रा की मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने के फौरन बाद जमानत की अर्जी दाखिल की थी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल सिंह राजपूत ने उन्हें यह सूचित करने के बाद जेल भेजा कि रावत कोरोना वायरस से संक्रमित हैं।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में पहले आरोपी विशाल झा और मामले के जांच अधिकारी भी सप्ताह के शुरुआत में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। अदालत ने तीनों आरोपियों की ओर से दाखिल जमानत की अर्जी पर सुनवाई के लिए 17 जनवरी की तारीख तय की है और अभियोजन को इस मामले पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।

उल्लेखनीय है कि बुल्ली बाई ऐप द्वारा निशाना बनाई गई मुस्लिम महिलाओं की शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इस ऐप पर कई महिलाओं की निजी जानकारी और छेड़छाड़ की गई तस्वीरें सार्वजनिक की गई थी और उपयोकर्ताओं को उनकी नीलामी में शामिल होने का अवसर देने की पेशकश की गई थी।

दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने भी इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की और 6 जनवरी को इसी केस के सिलसिले में एक अन्य आरोपी व इंजीनियरिंग के छात्र नीरज बिश्नोई को असम से गिरफ्तार किया था।

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