इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्डर पर रासुका वैध ठहराया
(मीडिया स्वराज़ डेस्क)
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव में बिल्डर के खिलाफ जिलाधिकारी द्वारा रासुका लगाए जाने को वैद्य बताया है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में न्यायमूर्ति पंकज मित्तल जिलाधिकारी के डिटेंशन ऑर्डर को सही ठहराया । ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने विरोध दर्ज कराया था कि बिल्डर मनमाने तरीके से फ्लैट बनाकर नियम के विरुद्ध जनता को बेच दिया । जबकि उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्थगन आदेश था ऐसी परिस्थिति में बिल्डर जसवीर मान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही सही है।
कुछ दिनों पूर्व यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस हुआ था जिस पर जजमेंट रिजर्व कर लिया गया था।
यह पहली बार है जब किसी बिल्डर पर एनएसए को इलाहबाद हाईकोर्ट ने लंबी बहस के बाद सही ठहराया। ग्रेटर नोएडा की ओर से श्रीमती अंजलि उपाध्याय मैं बहस की थी।