स्पेशल मैरिज ऐक्ट में शादी करने वालों को हाईकोर्ट की बड़ी राहत
अदालत ने कहा कि स्पेशल मैरिज ऐक्ट (विशेष विवाह अधिनियम) के तहत अपनी मर्जी से शादी करने वालों के लिए जो एक महीने पहले शादी का नोटिस प्रकाशित कराने का नियम वैकल्पिक होगा. अगर कपल चाहेगा तो ही वो एक महीने पहले इसके लिए नोटिस प्रकाशित करवाएगा, अथवा नहीं. उसे इस सम्बंध में मैरेज आफ़िसर से लिखित निवेदन करना होगा.
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